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पंजाब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत ऑब्जेक्शन व नए वोटर रजिस्ट्रेशन के आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि आज (12 सितंबर) है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि अगर उन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची पर कोई ऑब्जेक्शन है तो आज ही सब्मिट करवा दें। इसके अलावा अगर किसी फर्स्ट टाइम वोटर की उम्र 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल पूरी हो रही है तो वह भी अपना नाम वोटर सूची में शामिल करवाने के लिए आज ही आवेदन कर दें। आज आवेदन करने वालों का नाम ही फाइनल मतदाता सूची में शामिल हो सकेगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता को कोई नोटिस जारी हुआ है और उसके जवाब में या दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोई झूठी, फर्जी या मनगढ़ंत जानकारी दी जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी दी तो होगी जेल
अगर वोट बनवाने के लिए किसी व्यक्ति ने बीएलओ, एआरओ और ईआरओ को गलत जानकारी दी तो उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 217 के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है। झूठी जानकारी देने वाले को एक साल की जेल, ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या संशोधन के लिए झूठा हलफनामा/घोषणा पत्र देने पर 1 साल तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। जमा कराए गए सभी दस्तावेजों को संबंधित विभागों के माध्यम से क्रॉस-वेरीफाई कराया जाएगा। यदि जांच में दस्तावेज फर्जी, मनगढ़ंत या जाली पाए गए तो सीधे आपराधिक मामला दर्ज होगा। BLO नोटिस दे तो घबराएं नहीं
चुनाव आयोग की तरफ से अनमैप्ड वोटर्स को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। एआरओ या बीएलओ की तरफ से नोटिस अगले कुछ दिनों तक आते रहेंगे। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वोटर्स से अपील की है कि वे नोटिस से घबराएं नहीं। तय दस्तावेज जमा कराकर अपनी वोट मैप करवा सकते हैं। वोट मैप करवाने के लिए जन्म वर्ष के आधार पर अलग-अलग दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर किसी वोटर का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, लेकिन फिर भी उसकी वोट मैप नहीं हुई है, तो इसका कारण नाम या अन्य विवरण में गलती हो सकती है। ऐसे वोटर्स को भी विभाग की ओर से नोटिस भेजे जा रहे हैं और उन्हें जन्म वर्ष के हिसाब से जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। किस ऐज ग्रुप को क्या-क्या दस्तावेज देने होंगे जानिए…
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पंजाब में SIR ऑब्जेक्शन जमा कराने की अंतिम तारीख:ऑनलाइन-ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानें, गलत जानकारी देने पर होगी कानूनी कार्रवाई
