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गणेश चतुर्थी समेत 5 पर्वों पर मांस-मटन की बिक्री बंद:14, 15, 22, 25 और 26 सितंबर को नॉन-वेज बेचने या परोसने पर कार्रवाई




गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व समेत पांच प्रमुख पर्वों को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने शहर में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया है। निगम क्षेत्र में निर्धारित तिथियों पर पशुवध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानें बंद रहेंगी। होटल और अन्य स्थानों पर भी मांस-मटन बेचने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया है। निगम ने साफ किया है कि प्रतिबंध वाले दिन अगर किसी होटल या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री होती मिली तो मौके पर ही सामान जब्त कर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन 5 दिनों में रहेगा प्रतिबंध नगर निगम के मुताबिक अलग-अलग पर्वों के चलते इन तारीखों पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी— 14 सितंबर – श्री गणेश चतुर्थी 15 सितंबर – पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस 22 सितंबर – डोल ग्यारस 25 सितंबर – अनंत चतुर्दशी 26 सितंबर – पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा इन सभी दिनों में नगर निगम के पूरे क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रखी जाएंगी। होटल और रेस्टोरेंट पर भी रहेगी नजर प्रतिबंध सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। नगर निगम की टीम होटल और अन्य ऐसे स्थानों पर भी नजर रखेगी, जहां मांस-मटन की बिक्री या परोसे जाने की संभावना है। महापौर के निर्देश के बाद जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रतिबंधित तारीखों पर मांस-मटन की बिक्री न हो। बिक्री मिली तो मौके पर सामान जब्त होगा निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई होटल, दुकान या अन्य प्रतिष्ठान मांस-मटन बेचते हुए मिला तो मांस-मटन को तत्काल जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



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