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चंडीगढ़ में प्रीगैबलिन-300 दवाई की अवैध बिक्री:केमिस्ट का ड्रग लाइसेंस निलंबित, बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा बेचने पर कार्रवाई




चंडीगढ़ में नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं की अवैध बिक्री पर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। रामदरबार फेज-2 स्थित न्यू शिवम मेडिकोज का औषधि लाइसेंस दो सप्ताह के लिए निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई प्रीगैबलिन-300 कैप्सूल को बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे और जरूरी खरीद-बिक्री रिकॉर्ड के बेचने के मामले में की गई है। चंडीगढ़ प्रशासन के औषधि नियंत्रण विंग की टीम ने सोमवार को निलंबन आदेश के पालन की जांच के लिए केमिस्ट शॉप का निरीक्षण किया। टीम में औषधि निरीक्षक तजिंदर सिंह और अमित लखनपाल शामिल थे। निरीक्षण के दौरान दुकान बंद मिली। अधिकारियों ने बताया कि इससे निलंबन आदेश का पालन सुनिश्चित हुआ है। 29 जून के निरीक्षण में सामने आई थी गड़बड़ी औषधि नियंत्रण विंग के अनुसार, 29 जून 2026 को किए गए निरीक्षण में न्यू शिवम मेडिकोज पर प्रीगैबलिन-300 कैप्सूल बिना वैध डॉक्टर की पर्ची के बेचने का मामला सामने आया था। इसके अलावा दवा की खरीद-बिक्री से संबंधित जरूरी रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। युवाओं में इस दवा के नशे के लिए कथित दुरुपयोग को देखते हुए औषधि नियंत्रक, यूटी चंडीगढ़ ने फर्म के औषधि लाइसेंस दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिए थे। आम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है मामला प्रीगैबलिन जैसी दवाओं की बिक्री को लेकर प्रशासन का फोकस इसलिए बढ़ा है क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के इनका इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। खासकर युवाओं में दवाओं के नशे के रूप में दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए मेडिकल स्टोर से ऐसी दवाओं की बिक्री पर निगरानी जरूरी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदत पैदा करने वाली दवाओं की अवैध बिक्री, बिना पर्ची बिक्री या दुरुपयोग से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे मेडिकल स्टोर संचालकों को भी ऐसी दवाओं की बिक्री में निर्धारित नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया है।



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