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राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर में रात 8 बजे के बाद शराब बिक्री की शिकायतों पर पुलिस और आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि शराब दुकानों के बंद होने के तय समय का सख्ती से पालन किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर 2026 को होगी। चीफ जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच ने कहा कि शराब दुकानों के बंद होने का तय समय पूरी तरह से लागू होना चाहिए। जोधपुर में तय समय के बाद भी शराब बिक्री को लेकर हाईकोर्ट ने खुद जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अधिवक्ता गोपाल संधू और प्रदीप खिंची को न्यायमित्र नियुक्त किया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि कोर्ट के पिछले निर्देशों के बाद तय समय का पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। पुलिस और आबकारी विभाग ने इस संबंध में शपथपत्र और रिपोर्ट भी पेश की, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया। तय समय का करना होगा पालन कोर्ट को यह भी बताया गया कि जोधपुर शहर में कई जगहों पर रात 8 बजे के बाद भी कथित तौर पर शराब बेची जा रही है। आरोप है कि कुछ जगहों पर छिपे रास्तों, छोटी खिड़कियों और आधे बंद शटर के जरिए बिक्री की गई। खंडपीठ ने साफ कहा कि पुलिस और आबकारी विभाग को हर हाल में तय बंद समय का पालन सुनिश्चित करना होगा। कोर्ट ने दोनों विभागों से नियमों की प्रभावी निगरानी और कार्रवाई की उम्मीद जताई। कोर्ट ने न्यायमित्रों को भी निर्देश दिया कि वे पालन पर नजर रखें और किसी भी तरह की गैर-पालना सामने आने पर कोर्ट को बताएं।
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जोधपुर में रात 8-बजे बाद शराब बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त:पुलिस और आबकारी विभाग को कोर्ट ने दिए निर्देश, कहा- सख्ती से किया जाए पालन
