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चंडीगढ़ सेक्टर-4/9 की सड़क पर 10 मार्च 2026 को हुए चर्चित पोर्श कार हादसे में आरोपी कारोबारी संजीव बबूता के खिलाफ जिला अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत आरोप तय किए हैं। मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर से शुरू होगी। पुलिस ने इस मामले में पिछले साल आरोपी के खिलाफ जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला इसलिए भी चर्चा में रहा था, क्योंकि लग्जरी कार चालक संजीव बबूता को पुलिस ने हादसे के कुछ घंटे बाद ही हल्की धाराओं में केस दर्ज कर जमानत पर छोड़ दिया था। इसके बाद हादसे में जान गंवाने वाले एक्टिवा चालक अंकित के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विरोध किया था। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा भी जोड़ दी थी। एक्टिवा चालक की मौके पर ही हो गई थी मौत पुलिस के अनुसार 10 मार्च को संजीव बबूता पोर्श कार चला रहे थे। सेक्टर-4/9 की सड़क पर उनकी कार ने पहले एक्टिवा सवार नयागांव निवासी अंकित को टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण था कि अंकित की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पोर्श कार ने एक अन्य स्कूटर को भी टक्कर मारी। इस स्कूटर पर दो युवतियां सवार थीं। घटनाक्रम के दौरान कार बिजली के खंभे से जा टकराई। पुलिस मौके पर पहुंची और संजीव बबूता को गिरफ्तार कर लिया था।
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चंडीगढ़ पोर्श हादसा-कारोबारी पर गैर इरादतन हत्या का केस:संजीव बबूता के खिलाफ आरोप तय, 23 अक्टूबर से शुरू होगी सुनवाई
