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गरियाबंद जिले के शोभा थाना क्षेत्र के ग्राम जरीडीही में चरित्र शंका को लेकर पत्नी की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति ने पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उसके साथ जमकर मारपीट की। आरोपी राम कुमार नेताम ने 20 सितंबर 2026 को विवाद के दौरान पत्नी मोनिका बाई नेताम को बेल्ट से पीटा और लात-घूंसों से भी मारपीट की। गंभीर चोटों के कारण महिला की हालत बिगड़ गई और 21 सितंबर की सुबह करीब 6:30 बजे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद शोभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी पति राम कुमार नेताम को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1) के तहत हत्या का अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चरित्र पर शक को लेकर पति-पत्नी में हुआ विवाद पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, राम कुमार नेताम (37) को अपनी पत्नी मोनिका बाई नेताम के चरित्र पर संदेह था। इसी बात को लेकर 20 सितंबर 2026 को दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद राम कुमार ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसने मोनिका बाई (32) को बेल्ट से पीटा और लात-घूंसों से भी मारपीट की। महिला को गंभीर चोटें आईं। पुलिस के अनुसार, मारपीट के बाद महिला की हालत बिगड़ती गई और 21 सितंबर की सुबह करीब 6:30 बजे उसकी मौत हो गई। बेल्ट से पीटा, लात-घूंसों से भी मारपीट; गंभीर चोटों से मौत इस मामले में सबसे अहम बात यह सामने आई है कि महिला की मौत से पहले उसके साथ लगातार मारपीट किए जाने का आरोप है। पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, पति ने चरित्र शंका को लेकर पत्नी को बेल्ट से पीटा और लात-घूंसों से भी हमला किया। मारपीट के बाद महिला को गंभीर चोटें आईं। इसके बाद 21 सितंबर की सुबह करीब 6:30 बजे मोनिका बाई नेताम की मौत हो गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मारपीट की पूरी घटना किस तरह हुई और महिला को कितनी गंभीर चोटें आई थीं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस महिला की मौत की जानकारी मिलने के बाद शोभा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी पति राम कुमार नेताम को हिरासत में ले लिया है। मामले में परिजनों और पड़ोसियों के बयान लिए जा रहे हैं। पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों को भी जांच में शामिल कर रही है। हत्या की धारा में केस, जांच के बाद आगे की कार्रवाई शुरुआती तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1) के तहत हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। यह धारा हत्या से संबंधित है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, परिजनों एवं पड़ोसियों के बयान और घटनास्थल से जुटाए गए अन्य साक्ष्यों के आधार पर विवेचना आगे बढ़ाई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश घटना के बाद ग्राम जरीडीही में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने घरेलू विवाद के दौरान हुई इस हिंसक घटना पर दुख जताया है। महिला की मौत के बाद गांव में घटना को लेकर चर्चा बनी हुई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घरेलू विवाद या हिंसा की स्थिति में तत्काल पुलिस, महिला हेल्पलाइन 181 या आपातकालीन नंबर 112 पर सूचना दें। पुलिस का कहना है कि चरित्र शंका या पारिवारिक मतभेद किसी भी प्रकार की हिंसा का आधार नहीं हो सकते।
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चरित्र शंका पर पति ने पत्नी की हत्या की:गरियाबंद में आरोपी पति हिरासत में, BNS की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज
