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आजम खां समेत 13 आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज:क्वालिटी बार की जमीन मामले में अब 7 अक्टूबर को तय होंगे आरोप




रामपुर में क्वालिटी बार की जमीन से जुड़े मामले में गुरुवार को सुनवाई आरोप तय होने के चरण में पहुंच गई। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) के न्यायाधीश शोभित बंसल ने सपा नेता आजम खां समेत सभी 13 आरोपितों की डिस्चार्ज अर्जियां खारिज कर दी। अब अदालत 7 अक्टूबर को सभी आरोपितों पर आरोप तय करेगी। 302 वर्गमीटर जमीन से जुड़ा है मामला मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार से जुड़ा है। तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने 21 नवंबर 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आजम खां के मंत्री रहते जिला सहकारी संघ की 302 वर्गमीटर जमीन पर बने क्वालिटी बार की जगह को उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा के नाम 1200 रुपये किराये पर दिया गया था। बाद में उनके बेटे अब्दुल्ला को सह-किरायेदार के रूप में शामिल किया गया। जांच में कई लोगों के नाम जुड़े पुलिस जांच के दौरान जिला सहकारी संघ के तत्कालीन चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, तंजीन फात्मा और अब्दुल्ला समेत बोर्ड के अन्य निदेशकों के नाम मुकदमे में शामिल किए गए। बाद की विवेचना में आजम खां को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी, साक्ष्य नष्ट करने और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया। डिस्चार्ज अर्जियों पर हुई बहस गुरुवार को अदालत में डिस्चार्ज अर्जियों पर अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से बहस हुई। अभियोजन की ओर से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश मौर्य और सहायक अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा ने अपना पक्ष रखा। अभियोजन ने कहा कि जिला सहकारी संघ की बोर्ड बैठक में क्वालिटी बार की जगह किराये पर देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपितों की डिस्चार्ज अर्जियां खारिज कर दीं। अब 7 अक्टूबर को आरोप तय किए जाएंगे। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ेगी।



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