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11 साल की बच्ची से रेप, दोषी को उम्रकैद:दुकानदार के पास च्युइंग गम खरीदने गई थी, बालाघाट कोर्ट ने डेढ़ साल बाद सुनाया फैसला




बालाघाट की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने वाले को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश गौतम सिंह मरकाम की अदालत ने बुधवार को अमरसिंह कौशल को उम्रकैद की सजा सुनाई और 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सरकारी वकील कपिल कुमार डहेरिया के मुताबिक, यह वारदात 28 मार्च 2025 की रात करीब 8 बजे की है। उस वक्त साढ़े 11 साल की मासूम बच्ची के माता-पिता पड़ोस में आयोजित एक कार्यक्रम में गए थे। च्युइंग गम देने के बहाने दुकान के अंदर खींचा मासूम बच्ची दौड़ते हुए कार्यक्रम में पहुंची और अपनी मां को रोते-बिलखते पूरी बात बताई। बच्ची ने बताया कि वह आरोपी अमरसिंह की दुकान पर च्युइंग गम खरीदने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे च्युइंग गम दिया और फिर जबरन खींचकर अपने घर के अंदर ले गया, जहां उसके साथ गलत काम किया। बच्ची की बात सुनकर जब परिजन तुरंत आरोपी के घर पहुंचे, तो उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस घटना के अगले दिन यानी 29 मार्च को पीड़ित परिवार ने बिरसा थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी अमरसिंह कौशल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और सभी जरूरी सबूत जुटाकर चालान अदालत में पेश कर दिया। सबूतों के आधार पर सजा अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों और मेडिकल जांच रिपोर्ट को अहम माना गया।



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