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बांदा में 3 दोषियों को जेल:एक को 6 महीने की सजा, कुल 9,500 रुपए का अर्थदंड लगा




बांदा पुलिस की ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ मुहिम के तहत तीन अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को अदालत ने सजा सुनाई है। तीनों पर कुल 9,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि एक दोषी को छह महीने के कारावास की सजा मिली है। पुलिस मीडिया सेल ने गुरुवार शाम 6:47 बजे इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, कोतवाली नगर में आबकारी अधिनियम के मामले में कटरा गांव निवासी राजू पुत्र सुखनंदन पर अदालत ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसी थाने के दूसरे मामले में पैलानीडेरा गांव निवासी लवकुश पुत्र देशराज को छह महीने के कारावास और 1,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, आबकारी अधिनियम से जुड़े एक अन्य मामले में मवई बुजुर्ग निवासी सुखराज पुत्र देशराज पर अदालत ने 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ का उद्देश्य पुराने मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाना है। पुलिस के अनुसार, इसके तहत विवेचना से लेकर न्यायालय में पैरवी तक की प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है, ताकि लंबित मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।



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