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जोधपुर जिले की एक स्कूल के व्याख्याता (लेक्चरर) को महिला व्याख्याता के साथ अभद्र एवं अशोभनीय व्यवहार के मामले में सस्पेंड (निलंबित) किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजस्थान, बीकानेर की ओर से इस सम्बंध में आदेश में किया है। आदेश के मुताबिक- व्याख्यता पर महिला व्याख्याता के साथ जबरदस्ती नजदीकी बढ़ाने, अकेले मिलने का प्रयास करने तथा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए थे। मामले में कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न संबंधी आंतरिक शिकायत समिति की ओर से जांच की गई। जांच के दौरान पीड़ित व्याख्याता की शिकायत और कक्षा 10 की छात्राओं के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप प्रमाणित पाए गए। निलंबन अवधि में बारां देनी होगी उपस्थिति आदेश के अनुसार- व्याख्याता का आचरण शिक्षक की गरिमा के विपरीत है और इसे घोर दुराचरण की श्रेणी में माना गया है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1) के तहत उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान व्याख्याता मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक-बारां रहेगा और उसे नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। वहीं, मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रतिभा सिंह ने बताया कि निदेशालय से सस्पेंड करने का ऑर्डर आया है। आगे की कार्रवाई के लिए इसकी सूचना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) ऑफिस को दे दी गई है।
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महिला शिक्षक को परेशान करने पर शिक्षक सस्पेंड:समिति ने जांच में पाया दोषी, निलंबन अवधि में बारां देनी होगी उपस्थिति
