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दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से बसों के प्रवेश को लेकर नए नियम लागू होंगे। इसके तहत दिल्ली में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-VI मानक वाली डीजल बसों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। आरटीए सोनीपत ने बस मालिकों, परिवहन संचालकों, टूर ऑपरेटरों और स्कूल-शिक्षण संस्थानों से समय रहते जरूरी तैयारियां पूरी करने की अपील की है। जिला परिवहन अधिकारी-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सोनीपत सुभाष चन्द्र ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देश संख्या 93, दिनांक 3 जून 2025 के अनुसार 1 नवंबर से दिल्ली में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-VI मानक वाली डीजल बसों को प्रवेश मिलेगा। बीएस-VI से नीचे के उत्सर्जन मानक वाली डीजल बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। टूरिस्ट और स्कूल बसें भी दायरे में यह प्रावधान ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट, संस्थागत और स्कूल बस परमिट सहित अन्य सेवा व्यवस्थाओं के तहत दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों पर भी लागू होगा। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत बसों पर निर्देश संख्या 93 के तहत यह प्रवेश प्रतिबंध लागू नहीं होगा। बसों के दस्तावेज और मानक जांचने की अपील आरटीए सोनीपत ने सभी बस संचालकों से अपनी बसों के ईंधन प्रकार, उत्सर्जन मानक और पंजीकरण संबंधी विवरण की समय रहते जांच करने को कहा है। दिल्ली जाने वाली सेवाओं के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की गई है। स्कूलों को बस बुकिंग में रखना होगा नियमों का ध्यान स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थानों को दिल्ली भ्रमण, शैक्षणिक यात्राओं या अन्य कार्यक्रमों के लिए बस बुक करते समय इन प्रावधानों का ध्यान रखना होगा। आरटीए ने कहा कि निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने वाली बसों का चयन करने से विद्यार्थियों और यात्रियों को दिल्ली सीमा पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सीमा पर तकनीक से होगी बसों की जांच दिल्ली के सीमा प्रवेश बिंदुओं पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा एएनपीआर, आरएफआईडी अथवा अन्य उपयुक्त तकनीकी प्रणालियों के माध्यम से नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसलिए 1 नवंबर से दिल्ली के लिए केवल अनुमत श्रेणी की बसें ही भेजने की सलाह दी गई है। अंतरशहरी बस सेवाओं पर पहले से लागू प्रतिबंध भी रहेंगे जारी आरटीए सोनीपत ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर की अंतरशहरी सार्वजनिक बस सेवाओं के संबंध में सीएक्यूएम के निर्देश संख्या 78 और 81 के तहत लागू प्रतिबंध भी प्रभावी रहेंगे। बस संचालकों को इन निर्देशों का भी पालन करना होगा। परिवहन यूनियनों से प्रचार-प्रसार की अपील आरटीए सोनीपत ने परिवहन यूनियनों, बस एवं टूर ऑपरेटर संगठनों और शिक्षण संस्थानों से निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि समय रहते बसों की स्थिति जांचकर आवश्यक व्यवस्था करने से यात्रियों और विद्यार्थियों को असुविधा से बचाया जा सकेगा और वायु प्रदूषण कम करने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।
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दिल्ली में प्रदूषण रोकने को लेकर प्रशासन सख्त:सोनीपत RTA बोले-BS-6 से नीचे की डीजल बसों की एंट्री पर रोक; CNG-इलेक्ट्रिक बसों को मिलेगा प्रवेश
