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RTE में एडमिशन नहीं दिया, दो स्कूलों पर जुर्माना:शिक्षा विभाग ने एक-एक लाख की पेनाल्टी लगाई; 7 दिन में नहीं दिया तो मान्यता रद्द




सिंगरौली में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत पात्र बच्चों को प्रवेश नहीं देने के मामले में शिक्षा विभाग ने दो निजी स्कूलों पर कार्रवाई की है। शुक्रवार को संस्कार वैली और काइट्स राइज हायर सेकेंडरी स्कूल पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोनों स्कूलों को राशि रेडक्रॉस सोसाइटी के खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। सात दिन में राशि जमा नहीं करने पर काइट्स राइज स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीटें फुल बताकर पात्र बच्चों को लौटाया विभागीय जांच में सामने आया कि दोनों स्कूलों ने RTE के नियमों का पालन नहीं किया। आरोप है कि प्रवेश के लिए पात्र बच्चों को सीटें भरी होने की बात कहकर लौटा दिया गया। इसके बाद खाली सीटें दिखाकर सामान्य श्रेणी के बच्चों को प्रवेश दिया गया। इस अनियमितता पर विभाग ने दोनों स्कूलों पर जुर्माना लगाया। संस्कार वैली ने जमा किए एक लाख रुपए कार्रवाई के बाद संस्कार वैली स्कूल प्रबंधन ने शुक्रवार को ही एक लाख रुपए की जुर्माना राशि रेडक्रॉस सोसाइटी के खाते में जमा कर दी। वहीं, खबर लिखे जाने तक काइट्स राइज हायर सेकेंडरी स्कूल ने राशि जमा नहीं की थी। सात दिन में राशि नहीं दी तो रोज 10 हजार की पेनाल्टी डीपीसी रामलखन शुक्ला ने बताया कि काइट्स राइज स्कूल को जुर्माने की राशि जमा करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। तय समय में एक लाख रुपए जमा नहीं करने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपए की अतिरिक्त पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद भी राशि जमा नहीं हुई तो स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभिभावकों ने कार्रवाई का स्वागत किया शिक्षा विभाग की कार्रवाई का अभिभावकों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि RTE के तहत पात्र बच्चों को प्रवेश मिलना चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहें।



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