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BCCI अध्यक्ष मन्हास के खिलाफ शिकायत पूर्व DySP और जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त मानद सचिव सुदर्शन मेहता ने की है। कोर्ट ने सीधे FIR दर्ज करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि पहले प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि मन्हास ने जूनियर क्रिकेट में चयन की पात्रता का लाभ लेने के लिए अलग-अलग जन्मतिथियां इस्तेमाल कीं। शिकायतकर्ता के अनुसार, MHAC स्कूल के रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 9 दिसंबर 1977 है, जबकि DDCA की आधिकारिक वेबसाइट पर 12 अक्टूबर 1979 दर्ज है। यही अंतर शिकायत का मुख्य आधार है। कोर्ट ने Nowabad थाने के SHO को मामले की प्रारंभिक जांच कर 3 सितंबर 2026 तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जांच के बाद ही यह तय होगा कि आरोपों के आधार पर आगे आपराधिक कार्रवाई की जरूरत है या नहीं। जरूरी बात: अभी मन्हास के खिलाफ कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है। कोर्ट का आदेश केवल प्रारंभिक जांच का है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच करेगी। मिथुन मन्हास जम्मू-कश्मीर से BCCI अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। वे सितंबर 2025 में इस पद पर चुने गए थे। इससे पहले वे भारतीय फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर रहे और जम्मू-कश्मीर के अलावा दिल्ली के लिए भी खेले।
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BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास की जन्मतिथि पर विवाद:जम्मू कोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए, 3 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी
