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Himachal Pensioners Arrears Payment | Class III and Group D News Update



हिमाचल सरकार ने पेंशनरों और ग्रुप-D कर्मचारियों के एरियर को लेकर आदेश जारी कर दिए है। इसे लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मंगलवार को दो अलग-अलग आदेश जारी किए है। इसके तहत 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच रिटायर कर्मचारियों की पेंशन/फैमिली पेंशन के एर

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आदेश के अनुसार क्लास-III श्रेणी के पेंशनरों को कुल बकाया एरियर का 35 प्रतिशत जारी किया जाएगा। इसमें 40 हजार रुपए तक की बेसिक पेंशन और 24 हजार रुपए तक की फैमिली पेंशन वाले पात्र होंगे।

वहीं क्लास-II के पेंशनरों को 15 प्रतिशत और क्लास-I के पेंशनरों को भी 15 प्रतिशत एरियर जारी होगा। आदेश के अनुसार इस भुगतान के बाद अब तक जारी कुल एरियर क्लास-III के लिए 55 प्रतिशत, जबकि क्लास-I और क्लास-II के लिए 35 प्रतिशत हो जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले जारी किए गए इंटरिम रिलीफ और डीए रिलीफ की किस्तों को सकल एरियर में समायोजित किया जाएगा। इसके बाद बची राशि का भुगतान पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को किया जाएगा। पेंशन भुगतान प्राधिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अगस्त 2026 में राशि वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्रुप-D कर्मचारियों को 20 हजार रुपए नकद एरियर

दूसरे आदेश में सरकार ने ग्रुप-D कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स, 2022 के तहत 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के कारण बने एरियर का भुगतान किया जाएगा।

ग्रुप-D कर्मचारियों को कुल एरियर में से 20 हजार रुपए की राशि का भुगतान

आदेश के मुताबिक ग्रुप-D कर्मचारियों को कुल एरियर में से 20 हजार रुपए की राशि अगस्त 2026 में नकद भुगतान के रूप में दी जाएगी। एरियर से संबंधित बाकी नियम और शर्तें पहले जारी किए गए 17 सितंबर 2022 के आदेश के अनुसार ही रहेंगी। बता दें कि सीएम सुक्खू ने बड़सर में इंडिपेंडेंस डे पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बीते 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी।



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