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Police investigation into 1.39 kg heroin case questioned, Barnala SSP directed to investigate


चंडीगढ़| पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 1.39 किलोग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने आरोपी को नियमित जमानत देते हुए बरनाला के एसएसपी को जांच अधिकारी के आचरण की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने वि

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आरोपी के खिलाफ बरनाला शहर थाने में 11 दिसंबर 2025 को एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस के अुनसार चालक की सीट के नीचे से 1.39 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई थी और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना था कि जब बरामद नशीले पदार्थ और गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया जा रहा था, तभी एक व्यक्ति घबराया हुआ वहां पहुंचा।

गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने उसकी पहचान सह-आरोपी के तौर पर की। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। आगे की जांच में भी उसके कब्जे से कोई आपत्तिजनक सामग्री मिलने की बात भी सामने नहीं आई।

अदालत ने आरोपी को जमानत देने का आदेश दिया। उसे संबंधित निचली अदालत या मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार जमानती मुचलके पेश करने होंगे।



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