अलीगढ़ के इंस्पेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी:हाथरस कोर्ट ने गवाही के लिए पेश न होने पर पर दिया आदेश, 6 अक्टूबर को अगली सुनवाई




हाथरस की एक अदालत ने एक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। अलीगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर डीके सिसोदिया आज बुधवार को एक मामले में गवाही देने के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने अपने आदेश में कहा कि इंस्पेक्टर डीके सिसोदिया, जो अलीगढ़ में तैनात हैं, को गवाही के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह कोर्ट में मौजूद नहीं हैं। कोर्ट को डीआईजी अलीगढ़ का एक पत्र मिला था। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ को गवाह को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया था। लेकिन गवाह आज भी कोर्ट नहीं पहुंचे। इससे पहले 2 सितंबर 2026 को कोर्ट ने गवाह के वेतन से 5,000 रुपये काटने और कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया था, उसका भी पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की एक कॉपी फिर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को भेजी जाए। उनसे पूछा जाए कि कोर्ट की अवमानना करने, गवाह को पेश न करने और डीआईजी अलीगढ़ के आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। उन्हें इस बारे में अपनी सफाई देने को कहा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इंस्पेक्टर डीके सिसोदिया को गैर जमानती वारंट के जरिए गिरफ्तार कर 6 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश किया जाए। इस आदेश की एक-एक कॉपी पुलिस अधीक्षक हाथरस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़, डीआईजी अलीगढ़ और डीजीपी लखनऊ को भी भेजी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।



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