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कम वजन के बिस्किट बेचे, कंपनी पर 1 लाख जुर्माना:600 ग्राम पैकेट में 400 ग्राम बिस्किट मिले; ग्राहक को ₹10 हजार अधिवक्ता शुल्क भी मिलेगा




सतना में जिला उपभोक्ता आयोग ने गुरुवार को सुंदर बिस्किट इंडस्ट्रीज पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर सील पैक बिस्किट के पैकेट में तय वजन से कम बिस्किट बेचने का आरोप था। आयोग के अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय और सदस्य उमेश गिरि व विद्या पांडेय की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इसके अलावा, कंपनी को ग्राहक को 10 हजार रुपए का अधिवक्ता शुल्क भी देना होगा। ग्राहक इति मलिक के अनुरोध पर आयोग ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपए उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा किए जाएं। 400 ग्राम निकला था पैक का वजन
उपभोक्ता के वकील प्रकाश सोनी ने बताया कि संतोषी विहार कॉलोनी की इति मलिक ने 8 सितंबर 2023 को फ्रेश एंड ईजी स्टोर से 80 रुपए में 600 ग्राम का बिस्किट कॉम्बो पैक खरीदा था। हालांकि, जब बिस्किट का वजन किया गया, तो वह सिर्फ 400 ग्राम निकला। यानी, तय वजन से 200 ग्राम कम था। इति मलिक ने इसकी शिकायत माप विज्ञान कार्यशाला घूरडांग के निरीक्षक से की थी। लेकिन, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कहा- लगता है अधिकारी आंखें बंद कर बैठे
आयोग ने माप निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। आयोग ने पाया कि निरीक्षक ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। आयोग ने अपने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी आंखें बंद करके बैठे हैं। वे समाज में हो रही कम कीमत, खराब पैकेजिंग जैसी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह भी नहीं देखा जा रहा कि उत्पाद पर लिखा विवरण सही है या नहीं।



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