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संगरूर कोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी किया है। उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। उनके वकील एडवोकेट ललित गर्ग ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। यह मामला 2023 का है, जब संगरूर निवासी हितेश भारद्वाज (बजरंग दल सदस्य) ने खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। खड़गे पर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बजरंग दल की तुलना पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन पीएफआई से की थी और कहा था कि सत्ता में आने पर वे इस संगठन पर प्रतिबंध लगा देंगे। गैर-जमानती वारंट भी जारी कर सकती कोर्ट पहले यह मामला सिविल प्रकृति का था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के वकील पेश हुए थे। अब कोर्ट ने इसे आपराधिक मामला बना दिया है। यदि खड़गे इस मामले में पेश नहीं होते हैं, तो अदालत उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी कर सकती है। 15,000 रुपए का वारंट जारी करने का निर्देश अदालत ने आज यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 15,000 रुपए का वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर, 2026 को निर्धारित की गई है।
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी:PFI से की बजरंग दल की तुलना, कहा- प्रतिबंध लगा देंगे; अब संगरूर कोर्ट में होंगे पेश
