कुल्लू में अवैध पार्टियों की अनुमति नहीं:डीसी बोले- भ्रामक प्रचार पर होगी कड़ी कार्रवाई, इंस्टाग्राम यूजर पर FIR




कुल्लू के उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग चन्द्र शर्मा ने स्पष्ट किया है कि पार्वती घाटी में किसी भी प्रकार की अवैध पार्टी या रेव पार्टी के आयोजन की प्रशासन द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि 4 से 6 सितंबर तक पार्वती घाटी में कथित रेव पार्टी के आयोजन से संबंधित सोशल मीडिया पर विज्ञापन प्रसारित किए गए थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी आयोजन के लिए अनुमति नहीं दी गई है। जिला प्रशासन इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सतर्कता से काम कर रहा है। कुल्लू में लागू है धारा 163 : डीसी जिला दण्डाधिकारी, कुल्लू ने 30 अप्रैल, 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया था। इसके अनुसार, कसोल, मणिकर्ण, तोष, पुलगा, तुलगा, ग्राहण और बरशैणी क्षेत्रों में ऐसी पार्टियों के आयोजन और उनके प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह आदेश अभी भी प्रभावी है। उपायुक्त ने बताया कि इस आदेश की अवहेलना और नियमों के उल्लंघन के मामले में पुलिस थाना मणिकर्ण में संबंधित इंस्टाग्राम यूजर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में निष्पक्ष जांच और अन्वेषण की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। नशे के खिलाफ प्रशासन अपना रहा जीरो टॉलरेंस नीति उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि जिला प्रशासन नशे और अवैध गतिविधियों के खिलाफ टॉलरेंस की नीति अपना रहा है और लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे भ्रामक प्रचार से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने और शांति भंग होने की आशंका रहती है। इसलिए, घाटी में किसी भी प्रकार के अवैध या प्रतिबंधित आयोजनों का प्रचार-प्रसार करने अथवा शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे पार्वती घाटी क्षेत्र में जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।



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