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अगर आपने अपने घर या दुकान में एसी, गीजर, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर या बिजली से चलने वाले दूसरे उपकरण लगा लिए हैं, लेकिन बिजली कनेक्शन का स्वीकृत लोड नहीं बढ़वाया है तो अब आपको ज्यादा बिल देना पड़ सकता है। चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (सीपीडीएल) ने कहा है कि तय सीमा से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त लोड का दोगुना बिल लिया जाएगा। सीपीडीएल ने बताया कि जांच में कई ऐसे उपभोक्ता मिले हैं, जो अपने स्वीकृत लोड से ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बिजली की सप्लाई पर दबाव बढ़ता है और हादसे होने का खतरा भी रहता है। कंपनी ने बताया कि 30 अक्टूबर, 2025 से लागू जेईआरसी के नियमों के अनुसार, अगर कोई उपभोक्ता तय लोड से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है, तो अतिरिक्त लोड और उससे खर्च हुई बिजली का बिल सामान्य दर के बजाय दोगुनी दर से लिया जाएगा। ऐसे समझें नियम सीपीडीएल ने उदाहरण देकर बताया कि यदि किसी उपभोक्ता का स्वीकृत लोड 5 किलोवाट है, लेकिन उसकी अधिकतम बिजली मांग 7 किलोवाट दर्ज होती है, तो अतिरिक्त 2 किलोवाट और उससे जुड़ी बिजली खपत का बिल दोगुनी दर से लिया जाएगा। जरूरत हो तो तुरंत बढ़वाएं लोड कंपनी ने उपभोक्ताओं से कहा है कि वे देखें कि उनके घर या दुकान में जितनी बिजली की जरूरत है, उसके अनुसार बिजली कनेक्शन का लोड भी सही हो। अगर नए एसी, गीजर, ईवी चार्जर या अन्य बिजली के उपकरण लगाए हैं, तो ग्राहक सेवा केंद्र या ऑनलाइन आवेदन करके अपना स्वीकृत लोड बढ़वा लें। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने भी सलाह दी है कि उपभोक्ता तय सीमा के भीतर ही बिजली का इस्तेमाल करें। अगर बिजली की जरूरत बढ़ गई है, तो समय रहते बिजली कंपनी को जानकारी देकर अपना लोड अपडेट करा लें।
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चंडीगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को झटका:स्वीकृत लोड से ज्यादा बिजली इस्तेमाल किया, तो बिल बढ़कर आएगा, CPDL ने लोड बढ़ाने की दी हिदायत
