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जींद में हत्या के 4 दोषियों को उम्रकैद:2 पर ₹60-60 और 2 पर ₹50-50 हजार जुर्माना; बाल कटवाने जाते समय मारी थी गोली




जींद में एडीजे जयबीर सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उचाना कलां निवासी रोहित व उचाना मंडी निवासी सोनू को 60-60 हजार और उचाना कलां निवासी मंदीप और उचाना मंडी निवासी शुभम को 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा काटने का भी आदेश दिया। रास्ते में मारी थी गोली, बाल कटवाने जा रहा था अभियोग के अनुसार, 2 फरवरी 2022 को चानौत निवासी अमरजीत ने उचाना पुलिस को शिकायत दी। जिसमें बताया कि वह अपनी बुआ के घर उचाना कलां आया हुआ था। घटना के दिन बुआ के लड़के सोमबीर के साथ बाल कटवाने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सोमबीर पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। गोली लगने से घायल सोमबीर को उचाना अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां जांच के बाद डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोर्ट ने आरोपियों को माना दोषी पुलिस ने अमरजीत की शिकायत पर उचाना कलां निवासी रोहित व मंदीप और उचाना मंडी निवासी शुभम व सोनू के खिलाफ हत्या और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजबीर सिंह की अदालत ने आरोपियों को दोषी माना। कोर्ट ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने रोहित व सोनू को 60 हजार और मंदीप व शुभम को 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस द्वारा जुटाए गए तथ्यों और सबूतों के आधार पर डीडीए सुरेंद्र खटखड़ ने कोर्ट में मामले की पैरवी की।



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