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नारनौल में 1.193 किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार:मुखबिर की सूचना पर CIA टीम ने छोटा-बड़ा तालाब के पास पकड़ा




हरियाणा के नारनौल में CIA पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 1 किलो 193 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी छोटा-बड़ा तालाब के पास गांजा बेचने की फिराक में खड़ा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान मंगल चौहान उर्फ चिराग पुत्र सुभाषचंद, निवासी वार्ड नंबर 15, मित्तल गली, मोहल्ला फ्रांसखाना, नारनौल के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक सफेद-गुलाबी रंग का थैला बरामद किया। तलाशी के दौरान थैले में मोमी पॉलीथिन के अंदर भूरा बंडल मिला, जिसमें गांजे की पत्तियां थीं। बरामद गांजे का वजन थैले और पॉलीथिन सहित 1 किलो 193 ग्राम बताया गया है। पुलिस ने गांजे को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मुखबिर ने दी सूचना पुलिस के अनुसार 6 अक्टूबर शाम को ASI कुलदीप CIA नारनौल अपनी टीम के साथ हीरो होंडा चौक पर गश्त और अपराध की जांच के लिए मौजूद थे। इसी दौरान एक मुखबिर ने सूचना दी कि मंगल चौहान उर्फ चिराग नशीला पदार्थ गांजा बेचने का काम करता है। मुखबिर ने बताया कि वह सफेद लाइनदार शर्ट और नीली जींस पहने हुए है और छोटा-बड़ा तालाब के पास गांजा बेच रहा है। तालाब के पास रेड की सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने टीम के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस टीम छोटा-बड़ा तालाब पहुंची। वहां मुखबिर द्वारा बताए हुलिए के अनुसार एक युवक दिखाई दिया। उसके हाथ में थैला था। पुलिस को देखकर वह तेज कदमों से वहां से जाने लगा। पुलिस कर्मचारियों की मदद से उसे पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मंगल चौहान उर्फ चिराग बताया। तलाशी से पहले बुलाया राजपत्रित अधिकारी पुलिस ने नारनौल के नायब तहसीलदार एवं राजपत्रित अधिकारी अर्जुन सिंह से संपर्क किया। आरोपी की तलाशी ली गई। पुलिस के अनुसार उसकी नीली जींस की दाहिनी जेब से NDPS एक्ट की धारा 50 का नोटिस मिला। इसके बाद उसके कब्जे में मौजूद सफेद-गुलाबी रंग के थैले को खोला गया। पुलिस के अनुसार थैले के अंदर एक मोमी पॉलीथिन मिली। इसमें भूरा बंडल था, जिसे खोलने पर गांजे की पत्तियां बरामद हुईं। बरामद गांजे को दोबारा पॉलीथिन में डालकर कपड़े का पुलंदा तैयार किया गया। पुलिस ने गांजे का वजन किया तो कुल वजन 1193 ग्राम निकला। NDPS एक्ट की धाराओं में केस दर्ज पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से अवैध गांजा मिलने पर उसके खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20(b)(ii)(B), 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना शहर नारनौल में तहरीर पहुंचने के बाद केस दर्ज कर लिया गया।



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