Headlines

पंजाब में एनालॉग पनीर नहीं बिक सकेगा:सरकार ने लोगों की सेहत के मद्देनजर जारी किए आदेश, नियम तोड़ने पर एक्शन भी




पंजाब में अब नॉन-डेयरी यानी एनालॉग पनीर नहीं बिक सकेगा। पंजाब सरकार ने इसके उत्पादन, भंडारण, ट्रांसपोर्ट, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने बारे आर्डर जारी किए हैं। नियम तोड़ने पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट-2006 की धारा 30(2)(ए) के तहत यह आदेश जारी किया है। किसी भी नाम से नहीं बना सकेंगे एनालॉग पनीर सरकार के आदेश के बाद कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी भी नाम से एनालॉग पनीर का उत्पादन नहीं कर सकेगा। इसके अलावा इसका स्टोरेज, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सप्लाई और बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी। डेयरी यूनिट से लेकर होटल तक होगी जांच जिला स्तर पर डेयरी यूनिट्स, पनीर फैक्ट्रियों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कोल्ड स्टोर और गोदामों की सघन जांच की जाएगी। पनीर ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों की भी चेकिंग होगी। होटल और रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाले पनीर की खरीद के रिकॉर्ड भी जांचे जाएंगे। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंध के दौरान कहीं भी एनालॉग पनीर का उत्पादन, स्टोरेज या बिक्री न हो।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *