चंडीगढ़ | पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन (पीएसआरएलएम) में 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने भर्ती में अंकों के निर्धारण और रिकॉर्ड में प्रथम दृष्टया कई विसंगतियां पाई हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया गया है। कोर्ट ने भर्ती से संबंधित सभी मूल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। भर्ती प्रक्रिया के लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए गए थे, जिसमें 70 अंक लिखित परीक्षा के थे और शेष 30 अंक साक्षात्कार, शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव के आधार पर दिए जाने थे। हालांकि, मामला अदालत तक पहुंचने पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए। कहा गया कि विज्ञापन और वास्तविक चयन प्रक्रिया में उन 30 अंकों के विभाजन को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। अदालत में पेश दस्तावेजों में लिखित परीक्षा के 70 अंक तो थे लेकिन शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के लिए निर्धारित अंकों का कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं मिला। संबंधित अधिकारी यह साबित करने में विफल रहे कि इन श्रेणियों में अभ्यर्थियों को वास्तव में कितने अंक दिए गए थे।
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पीएसआरएलएम के 85 पदों की भर्ती पर रोक
