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पंचकूला की एक अदालत ने पड़ोसियों के बीच पेड़-पौधे लगाने को लेकर शुरू हुए विवाद में दायर छेड़छाड़ और पीछा करने के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी 70 वर्षीय बुजुर्ग को सभी आरोपों से बरी करते हुए साफ किया कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपना मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। शिकायतकर्ता महिला (हरियाणा के एक पूर्व विधायक की बेटी) ने आरोप लगाया था कि उनके घर के बाहर लगे पौधों और हेज को लेकर पड़ोसी उन्हें परेशान करते हैं। महिला के मुताबिक, जब भी वह बाहर आती थीं, तो आरोपी फब्तियां कसता था और अश्लील गाने गाता था। उस समय महिला 6 महीने की गर्भवती थीं और उन्होंने इस शिकायत को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजा था, जिसके बाद सेक्टर-5 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। अब 4 पॉइंट में समझिए अदालत का फैसला राजनीतिक रसूख के इस्तेमाल की संभावना
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व विधायक की बेटी होने के नाते राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर मामला दर्ज कराने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिना किसी ठोस साक्ष्य या स्वतंत्र गवाह के केवल मौखिक आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं है।
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पूर्व MLA की बेटी का छेड़छाड़ दावा खारिज, बुजुर्ग बरी:पंचकूला कोर्ट का बड़ा फैसला, पौधे लगाने से शुरू हुआ था दोनों के बीच विवाद
