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प्रवेश वर्मा मानहानि मामले में दो गवाहों के बयान दर्ज:गवाहों ने कोर्ट में कहा-सोशल मीडिया पोस्ट से मंत्री, उनके परिवार की प्रतिष्ठा को पहुंची ठेस




नई दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर मानहानि मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत पक्ष के दो गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों गवाहों ने अदालत को बताया भारद्वाज की सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो देखने के बाद उन्हें गहरा झटका लगा और इससे प्रवेश तथा उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल की अदालत में शिकायतकर्ता की ओर से कुलभूषण जैन और शक्ति सिंह सहरावत ने बयान दर्ज कराए। गवाहों ने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट देखने के बाद उन्होंने प्रवेश वर्मा से इस संबंध में जानकारी ली। इस पर वर्मा ने उन्हें बताया उनका एसएस मोटा सिंह स्कूल या उससे जुड़े ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है। 25 जुलाई का होगी अगली सुनवाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई निर्धारित की है। उस दिन शिकायत पक्ष के तीसरे गवाह का बयान दर्ज किया जाएगा। इससे पहले, 4 जुलाई को प्रवेश वर्मा ने स्वयं अदालत में बयान दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 15 मई 2026 में भारद्वाज ने एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए। वर्मा के अनुसार, इन आरोपों से उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा और कई लोगों ने उनसे इस संबंध में सवाल किए। शिकायत में प्रवेश वर्मा ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने यह प्रचारित किया कि वह एसएस मोटा सिंह स्कूल ट्रस्ट से जुड़े हैं, आरोपित की मदद कर रहे हैं और ट्रस्ट में नियुक्तियों में उनकी भूमिका रही है। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि उनका और उनके परिवार का स्कूल या ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है। प्रवेश वर्मा ने यह भी दावा किया है कि कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद भारद्वाज ने न तो उनसे संपर्क किया और न ही माफी मांगी।



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