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फर्जी NTPs NOC से खैर लकड़ी का अवैध परिवहन:महासमुंद पुलिस ने मुड़पार गांव में की छापेमारी,आरोपी के घर से 81 लाख नकद जब्त




महासमुंद में खैर लकड़ी के अवैध परिवहन के लिए फर्जी एनटीपीएस एनओसी का इस्तेमाल और धोखाधड़ी के मामले में महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले के आरोपी मनीष अग्रवाल के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के मुड़पार गांव स्थित मकान से 81 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। बरामद रकम को जब्त कर लिया गया है और पुलिस इसे अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए बीएनएसएस की धारा 107 के तहत कुर्की की कार्रवाई कर रही है। 23,350 किलो खैर लकड़ी के अवैध परिवहन का मामला पुलिस के अनुसार, वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा के आवेदन पर 23,350 किलोग्राम खैर लकड़ी के अवैध परिवहन का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि इस दौरान फर्जी एनटीपीएस एनओसी तैयार कर उसे असली दस्तावेज की तरह इस्तेमाल किया गया। मामले में पिथौरा थाने में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी मनीष अग्रवाल के मुड़पार स्थित मकान की तलाशी के लिए न्यायालय से सर्च वारंट लिया। थैले में मिलीं 162 गड्डियां पुलिस टीम ने 7 सितंबर 2026 को मुड़पार गांव स्थित मकान में तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान मकान के केयरटेकर और गवाहों की मौजूदगी में एक थैला बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक, थैले में 500 रुपए के नोटों की 162 गड्डियां थीं। इन गड्डियों में कुल 16,200 नोट मिले, जिनकी कुल कीमत 81 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस ने मौके पर ही पूरी रकम जब्त कर ली। कई धाराओं में दर्ज है अपराध पुलिस के अनुसार, मामले में बीएनएस की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 3(5), 111, 25 आर्म्स एक्ट और भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 42(1), सहपठित धारा 41(2)(ख)(घ) और धारा 52(1) के तहत अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है। अपराध की कमाई मानकर कुर्की की तैयारी पुलिस ने बताया कि जब्त की गई 81 लाख रुपए की नकदी को अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए बीएनएसएस की धारा 107 के तहत कोर्ट में कुर्की के लिए आवेदन पेश किया गया है। पुलिस के अनुसार, इस कार्रवाई का उद्देश्य आरोपी को अपराध से प्राप्त आर्थिक लाभ से वंचित करना और उस संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।



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