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भोपाल के बावड़ियाकलां के 22 मकान अवैध घोषित:निगम ने कहा, खुद हटाएं निर्माण; 15 दिन की दी मोहलत




भोपाल के बावड़िया कलां स्थित शुभालय बिहार (गौरव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित) में टीएंडसीपी के स्वीकृत नक्शे के विपरीत बने 22 मकानों को नगर निगम ने अवैध घोषित कर नोटिस जारी किए हैं। इनमें 17 मकान मालिकों को 15 दिन में अवैध निर्माण खुद हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 5 अधूरे मकानों का निर्माण तत्काल रोकने को कहा गया है। खास बात यह है कि जिन मकानों को निगम अब अवैध मान रहा है, उनमें से निर्माण की बिल्डिंग परमिशन खुद निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा ने जारी की थी। यह कार्रवाई हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका के बाद हुई है। उपायुक्त सहकारिता ने 13 फरवरी 2026 को नगर निगम को पत्र भेजकर कार्रवाई के लिए कहा था। इसके बाद निगम ने पहले 17 और अब शेष 5 मकानों समेत सभी 22 निर्माणों को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता विवेक दीक्षित के मुताबिक, संस्था के 44 संस्थापक सदस्यों की करीब 5 एकड़ जमीन पर भू-माफिया ने 48 प्लॉट अवैध तरीके से बेच दिए। प्लॉट खरीदने वाले लोग संस्था के सदस्य नहीं हैं और उन्होंने संस्था को राशि भी नहीं दी। वहीं संस्था के संस्थापक सदस्यों को जमीन का हिस्सा नहीं मिला। सहकारिता विभाग ने इन रजिस्ट्रियों को शून्य कराने के लिए सिविल कोर्ट में केस दायर किया है। 38 रजिस्ट्रियों के 18.74 करोड़ रुपए संस्था के खाते में नहीं पहुंचे फरवरी 2026 में सहकारिता विभाग की जांच में सामने आया कि 2018 से 2023 के बीच वास्तविक सदस्यों को दरकिनार कर बाहरी लोगों के नाम करीब 50 रजिस्ट्रियां की गईं। इनमें से 32 रजिस्ट्रियां अवैध पाई गईं। जांच में 38 रजिस्ट्रियों की करीब 18.74 करोड़ रुपए की राशि संस्था के खाते में जमा नहीं होने की बात सामने आई। ऑपरेटर अनिल कुमार रावत की रिपोर्ट में फर्जी दस्तावेजों और हैंडराइटिंग में हेरफेर के जरिए वास्तविक सदस्यों के अधिकार छीने जाने का उल्लेख है। ये रजिस्ट्रियां तत्कालीन अध्यक्ष अनिता विष्ट और तत्कालीन प्रबंधक मनोज साहू के कार्यकाल में हुई थीं।



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