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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं पंचकूला विधायक चंद्रमोहन की कथित मानहानि के मामले में सांसद रेखा शर्मा को कोर्ट से राहत नहीं मिली। सांसद रेखा शर्मा ओर से मामले की सुनवाई सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) की विशेष कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए दायर अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सांसद रेखा शर्मा की ओर से कोर्ट में आवेदन देकर कहा गया कि आपराधिक मानहानि शिकायत की सुनवाई एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट में की जाए। इस पर विधायक चंद्रमोहन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता दीपांशु बंसल ने कोर्ट में इसका विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि यह अर्जी निराधार है और मामले की सुनवाई को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने के उद्देश्य से दायर की गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिधा गुप्ता की कोर्ट ने सांसद रेखा शर्मा की अर्जी खारिज कर दी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी। अब… पूरा मामला नगर निगम चुनाव के दौरान सांसद रेखा शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल और MLA चंद्रमोहन को लेकर एक बयान दिया था। जिस पर MLA चंद्रमोहन ने मानहानि केस दायर किया था। इसी शिकायत पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि रेखा शर्मा के साथ कुलदीप बिश्नोई ने तो अपना विवाद खत्म कर लिया था लेकिन कांग्रेस MLA चंद्रमोहन अपने स्टैंड पर कायम रहे। कोर्ट में रेखा शर्मा के वकील ने पिछली बार बताया था कि रेखा शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल को लेकर अपने शब्द वापस ले चुकी हैं। जिस पर MLA चंद्रमोहन के वकील दीपांशु बंसल ने कहा था कि मामला MLA चंद्रमोहन के खिलाफ बयान का भी है। चूंकि MLA चंद्रमोहन से उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है। जिसके चलते केस चलाया जाना चाहिए।
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मानहानि केस में MP रेखा शर्मा को कोर्ट से झटका:स्पेशल कोर्ट ने केस ट्रांसफर की अर्जी खारिज; MLA चंद्रमोहन ने दायर की मानहानि शिकायत
