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राजपाल यादव को SC से आखिरी मौका:2 करोड़ जमा करने के लिए 2 हफ्ते, गिरफ्तारी से राहत जारी, पासपोर्ट सरेंडर का आदेश




सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को कम से कम 2 करोड़ रुपए जमा करने के लिए आखिरी बार 2 हफ्ते का समय दिया है। यह रकम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करनी होगी। यह मामला वित्तीय विवाद से जुड़ा है। राजपाल यादव के वकील ने बाकी रकम के लिए जमानत देने और 2 करोड़ रुपए जमा कराने का भरोसा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजपाल यादव को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से मिली राहत जारी रखी है। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। हालांकि, कोर्ट ने अभिनेता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनके पुराने रवैये को देखते हुए भरोसा जताने में भी संदेह जाहिर किया। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने पूछा कि क्या राजपाल यादव अपनी बात पूरी करेंगे। उन्होंने मामले में अभिनेता के पुराने रवैये का हवाला दिया। CJI ने कहा, “उनके पुराने रवैये को देखते हुए… कोई उन पर भरोसा कैसे कर सकता है? वे बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं। कोर्ट में भी वही कर रहे हैं।” कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील के भरोसे के बाद उन्हें दो हफ्ते का और समय दिया। वकील ने कहा कि अभिनेता तय समय में कम से कम 2 करोड़ रुपए जमा करेंगे। वकील ने बाकी रकम के लिए जमानत देने की बात भी कही। इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी से मिली सुरक्षा अगली सुनवाई तक जारी रखी। 2010 में लिया था करीब 5 करोड़ रुपए का लोन यह विवाद 2010 का है। राजपाल यादव ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने के लिए दिल्ली की एक कंपनी से करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इस फिल्म का नाम ‘अता पता लापता’ था। कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म इतनी कमाई नहीं कर पाई कि उसका खर्च निकल सके। इसके बाद राजपाल यादव को लोन चुकाने में दिक्कत हुई। ब्याज और दूसरे चार्ज जुड़ने से बकाया रकम कई साल में बढ़ती गई। यह रकम बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपए हो गई। बाद में इस विवाद के कारण अभिनेता के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज हुआ। मौजूदा कार्यवाही निजी शिकायतकर्ता की ओर से मांगी गई रकम से जुड़ी है। निजी शिकायतकर्ता मुरली प्रोडक्शंस के मालिक हैं।



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