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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद हिमाचल सरकार अलर्ट:मंदिरों के लिए एडवाइजरी जारी; CCTV निगरानी में चढ़ावे की गिनती, टैम्पर-प्रूफ डोनेशन बॉक्स लगेंगे




अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बाद हिमाचल सरकार भी अलर्ट हो गई है। राज्य के सरकारी स्वामित्व और अन्य मंदिरों में सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से जारी छह पन्नों की गाइडलाइन तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार सभी डोनेशन बॉक्स टैम्पर-प्रूफ होंगे और उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। दानपात्र खोलने और चढ़ावे की गिनती केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय तिथि पर समिति की मौजूदगी में होगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराना और गिनती कक्ष को CCTV निगरानी में रखना अनिवार्य होगा। सरकार ने मंदिर परिसरों के प्रवेश एवं निकास द्वार, गर्भगृह के आसपास, दानपात्र, गिनती कक्ष, स्ट्रॉन्ग रूम और आभूषण भंडारण क्षेत्र में हाई-रिजॉल्यूशन CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 180 दिन तक सुरक्षित रखनी होगी। गिनती के एक कार्य दिवस के भीतर नगदी को बैंक में जमा कराना अनिवार्य गाइडलाइन में कहा गया कि चढ़ावे की नकदी गिनती के बाद एक कार्य दिवस के भीतर अधिकृत बैंक खाते में जमा कराई जाए। नकदी, सोना-चांदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का अलग-अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम अपनाने पर भी जोर दिया गया है। मंदिरों में मौजूद आभूषणों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश सरकार ने मंदिरों में मौजूद आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं की समय-समय पर सूची तैयार करने, प्रत्येक तिमाही में भौतिक सत्यापन और वार्षिक ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। नकदी और कीमती सामान संभालने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा तथा उनकी समय-समय पर ड्यूटी भी बदली जाएगी। डिजिटल दान को बढ़ावा देने पर बल निर्देशों में डिजिटल दान को बढ़ावा देने के लिए UPI, QR कोड, POS मशीन और ऑनलाइन बैंकिंग के उपयोग की बात कही गई है। इसके साथ ही चोरी, धोखाधड़ी या किसी भी अनियमितता की सूचना तत्काल पुलिस, उपायुक्त, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग को देने के निर्देश दिए गए हैं। 30 दिन में अनुपालना रिपोर्ट भेजनी होगी सभी सरकारी स्वामित्व एवं प्रबंधन वाले मंदिरों को 30 दिन के भीतर सुरक्षा व्यवस्था, CCTV कवरेज, ऑडिट, इन्वेंटरी और अन्य प्रावधानों के अनुपालन की रिपोर्ट सरकार को भेजनी होगी। गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि नियमों की अनदेखी या लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों और मंदिर प्रबंधन समितियों के खिलाफ अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



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