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रायगढ़ से कोरबा ले जाकर नाबालिग से रेप:जनमाष्टमी मेला दिखाने का झांसा देकर भगा ले गया, होटल में वारदात; आरोपी गिरफ्तार




छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नाबालिग को जन्माष्टमी मेला दिखाने के बहाने युवक कोरबा ले गया। वहां होटल में रुककर उसके साथ रेप किया। नाबालिग के घर से जाने के बाद परिजनों की सूचना पर पुलिस ने केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी को किरोड़ीमल क्षेत्र से गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर लिया है। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, कोतरा रोड क्षेत्र में रहने वाली महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 16 साल की बेटी 4 सितंबर को बिना कुछ बताए घर से कहीं चली गई है। परिजनों ने किसी अज्ञात व्यक्ति के बहला-फुसलाकर उसे भगा ले जाने की आशंका जताई। पुलिस ने मामले में धारा 137(2) BNS के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने नाबालिग के परिजनों और सहेलियों से पूछताछ की। साथ ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की गई। इसमें नाबालिग के कोरबा जिले के अनूप साह के संपर्क में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस संदेही अनूप साह के संबंध में जानकारी जुटाने लगी। इसी दौरान मुखबिर से अनूप के किरोड़ीमल क्षेत्र में देखे जाने की सूचना मिली। चार माह पहले ट्रेन में हुई थी जान-पहचान पुलिस ने तत्काल संदेही को किरोड़ीमल नगर क्षेत्र में पकड़ा। उसके साथ गुम नाबालिग भी मिली। महिला पुलिस अधिकारी ने नाबालिग से पूछताछ की। उसने बताया कि करीब चार माह पहले चांपा से रायगढ़ आते समय ट्रेन में उसकी पहचान अनूप साह (23) निवासी पुरानी बस्ती कोरबा से हुई थी। इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे का मोबाइल नंबर लिया और बातचीत करने लगे। जन्माष्टमी मेला दिखाने के बहाने कोरबा बुलाया नाबालिग ने पुलिस को बताया कि रक्षाबंधन के त्योहार के समय उसकी मां के साथ कुछ कहासुनी हुई थी। इसकी जानकारी उसने अनूप साह को दी थी। इसके बाद अनूप ने उसे कोरबा में जन्माष्टमी मेला दिखाने के बहाने बुलाया। वह नाबालिग को लेने चांपा गया और वहां से उसे कोरबा ले आया। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि इस दौरान अनूप ने उसके साथ होटल में रेप किया। डोंगरगढ़ से लौटने के बाद पुलिस ने पकड़ा इसके बाद दोनों ट्रेन से डोंगरगढ़ गए और वहां एक-दो दिन जन्माष्टमी मेले में घूमे। इसके बाद ट्रेन से रायगढ़ वापस आए। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 64(2)(m) BNS और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके परिजनों को सूचना दी है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।



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