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रोहतक में दो बार विधायक रहे बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान को कोर्ट ने मर्डर केस में दोषी ठहराया है। कोर्ट गुरुवार को सजा सुनाएगी। केस 15 साल पुराना है, जब कलानौर मंडी में आढ़ती विष्णु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाली सात साल जेल में रहा, तब जमानत मिली थी। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एएसजे) कपिल राठी की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसमें बाली समेत सात को दोषी ठहराया। इनमें सुनील, पवन, सुनील उर्फ सोलर, राजेश, दिनेश उर्फ काला और मुकेश शामिल हैं। वहीं, दिनेश, राजेंद्र, सत्येंद्र, फूल कुमार, कुलदीप, परमजीत, सतीश और रविंद्र को बरी किया है। शुरुआत में इस केस में 18 लोगों को नामजद किया गया था। दो आरोपियों की मौत हो चुकी है। बता दें कि साल 2011 में पूर्व विधायक की गिरफ्तारी रोकने के लिए हजारों समर्थक जुट गए थे। कई दिन तक पुलिस हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। मुंह-सिर ढांपकर महिलाओं ने बंदूकें तक उठा ली थी। तीन सप्ताह बाद बाली भारी भीड़ के साथ सरेंडर करने पहुंचा था। बाली 1996 में महम हलके से समता पार्टी और 2000 में इनेलो के टिकट पर दो बार विधायक रहा है। जानिए वो केस…जिसमें दोषी ठहराया
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रोहतक-पूर्व विधायक मर्डर केस में दोषी करार:गिरफ्तारी रोकने को महिलाओं ने उठाई थीं बंदूकें, 7 साल जेल काटी; कोर्ट कल सुनाएगी सजा
