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विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा हाईकोर्ट पहुंचे:50 बम वाले बयान पर FIR रद करने की मांग; गिरफ्तारी पर लग चुकी रोक




पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की मांग को लेकर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे। मामले में आज अदालत सुनवाई करेगी। बाजवा ने हाईकोर्ट से एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की है। इस मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए बाजवा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अदालत ने सरकार से जवाब भी मांगा था। अब इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी, जिसमें आगे की कार्रवाई पर फैसला हो सकता है। ’50 बम पंजाब पहुंचने’ वाले बयान पर FIR यह मामला बाजवा के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि पंजाब में 50 बम पहुंच चुके हैं। इनमें से 18 फट चुके हैं, जबकि 32 अभी फटना बाकी हैं। इस बयान के बाद पंजाब पुलिस ने मोहाली के साइबर क्राइम थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बाजवा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 197(1)(डी) के तहत देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली कथित झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने तथा धारा 353(2) के तहत वैमनस्य, घृणा या दुर्भावना फैलाने के उद्देश्य से कथित झूठा बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर रद्द करने की मांग बाजवा ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज मामला कानून के अनुरूप नहीं है। पिछली सुनवाई में अदालत ने पंजाब सरकार से इस संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा था। साथ ही बाजवा को मामले से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देने की भी हिदायत दी गई थी। मोहाली में पुलिस के सामने पेश हुए थे बाजवा एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रताप सिंह बाजवा मोहाली में पुलिस के सामने पेश हुए थे। इस दौरान पुलिस ने उनसे करीब छह घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद बाजवा ने कहा था कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है।



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