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साली हत्या मामले में जीजा सहित 5 को आजीवन कारावास:नाबालिग बेटी को मिलेगा 2लाख मुआवजा, सिरसा कोर्ट का फैसला, गर्दन काटी थी




सिरसा में साली की हत्या मामले में जीजा सहित पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मृतक महिला पति से तलाक के बाद अपनी बहन के ससुराल में अपना मकान बनाकर रहने लगी थी। इसी प्लॉट को लेकर बहन से अनबन हो गई और कहासुनी के बाद झगड़ा हत्या तक जा पहुंचा और महिला की गर्दन काटकर अलग कर दी थी। जानकारी के अनुसार, मृतक महिला ससुराल के बजाय बहन के पास पिपली गांव में रहती थी और यह घटना 29 अप्रैल 2022 की है। मामले में आज सोमवार को डॉ. नरेश सिंगल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। दोपहर को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और दोषी करार दिया और दोपहर बाद सभी को आजीवन करावास सजा सुनाई। मामले में पीड़ित पक्ष के वकील अमित मेहता के अनुसार, कोर्ट ने दोषियों पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना लगाया है। यदि जुर्मान नहीं भरा तो अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही मृतक महिला की बेटी को गुजारा भत्ता के तौर पर करीब दो लाख रुपए सहायता राशि देने को दोषियों से वसूलने के आदेश दिए हैं। दोषियों में मृतका का जीजा पप्पू सिंह, जसविंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह, नवदीप सिंह, राजू व महिला किरना रानी शामिल है। जानिए पूरा मामला क्या है नाबालिग मां के साथ रहती थी पुलिस को दी शिकायत में जिले के गांव सुखचैन निवासी कमलजीत कौर ने बताया था कि वह नाबालिग है और 10वीं कक्षा में पढ़ती है। हाल ही में वह पिपली गांव में रहती है। करीब 11-12 साल पहले उसकी मां का पिता के साथ तलाक हो गया था। इसलिए वह और उसकी मां अकेले रहते थे। तलाक के बाद 8 साल से वे पिपली गांव में अपना मकान बनाकर रहने लगे। यह प्लॉट उसकी मौसी रानी ने पिपली में दिलवाया था। उनका और उसकी मौसी का मकान आमने-सामने हैं। मकान बनने के बाद उसकी मौसी के मन में लालच आ गया। इसके बाद उसकी मौसी रानी और उसके परिवार ने एक दिन उनको यह मकान छोड़कर गांव पिपली से चले जाने को कहा। उसकी मां ने घर छोड़कर जाने से मना कर दिया। केस दबाने का दबाव था और हमला करने पहुंचे इस पर मौसी और उसके परिवार ने काफी चोटें मारी थी। इसका कोर्ट में केस चल रहा था। इस केस को दबाने के लिए मौसी और उसके परिवार द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। उसकी मां पड़ोस के मकान से अपने घर आ रही थी। उसकी मां घर के दरवाजे के पास पहुंची तो मौसी के पति पप्पू, उसका बेटा निक्का सिंह, दो जीजा, जिनका नाम नहीं जानती और दो अन्य लड़के, जिन्होंने चेहरा ढका हुआ था। गर्दन कटी हुई अलग मिली थी उनके हाथों में तलवार, तेजधार हथियार व पिस्तौल थी। शाम करीब 5 बजे उसकी मां पर उन्होंने हमला कर दिया। हमले में उसकी मां की गर्दन व शरीर पर कई जगह चोटें मारी और गर्दन धड़ से अलग कर दी। शोर सुनकर वह अपने घर से बाहर आई तो सभी आरोपी हथियार लेकर फरार हो गए। उसने अपनी मां को देखा तो वह मृत थी। इसके बाद उसने पुलिस और मामा गुरदीप को फोन कर दिया। मामले में कालांवाली थाना पुलिस ने 147, 148, 149, 302 और असला सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। मामले में जांच करते हुए तथ्य जुटाए और आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए, जिसके बाद अब सजा मिली।



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