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सोनीपत के गन्नौर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग से रेप और अपहरण के मामले में सोनीपत की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) ने सजा सुनाई। आरोपी सुनील उर्फ सन्नी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, नाबालिग के अपहरण के मामले में भी कोर्ट ने दोषी को तीन साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोनों मामलों में दोषी पर कुल 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में प्रभावी पैरवी की गई और पेश किए गए साक्ष्यों व दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। 23 दिसंबर को खेतों में ले जाकर किया रेप स्पेशल प्रॉसिक्यूटर वीरेंद्र खत्री ने बताया कि 23 दिसंबर 2024 को आरोपी सुनील उर्फ सन्नी ने 13 वर्षीय नाबालिग को मोटरसाइकिल पर बैठाया और उसे खेतों की तरफ ले गया। आरोप है कि खेतों में आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप किया। पिता की शिकायत पर दर्ज हुई FIR पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि आरोपी उनकी बेटी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर खेतों की तरफ ले गया था और वहां उसके साथ गलत काम किया। शिकायत मिलने के बाद गन्नौर थाना पुलिस ने 24 दिसंबर 2024 को FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ केस कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले से संबंधित साक्ष्य और दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। अपहरण में भी तीन साल की सजा नाबालिग को मोटरसाइकिल पर बैठाकर खेतों की तरफ ले जाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को अपहरण के अपराध में भी दोषी ठहराया। भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा के तहत उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष ने की प्रभावी पैरवी स्पेशल प्रॉसिक्यूटर वीरेंद्र खत्री ने बताया कि नाबालिग से जुड़े इस गंभीर मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अपहरण के
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सोनीपत कोर्ट ने रेपिस्ट को 20 साल की सजा सुनाई:खेतों में ले जाकर नाबालिग से गलत काम किया था; 52 हजार रु जुर्माना भी लगाया
