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हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास:50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया; लाठियों से पीटकर की थी हत्या




बागोड़ा थाना क्षेत्र के कूड़ाध्वेचा गांव में वर्ष 2021 में हुए प्रकाश भील हत्याकांड में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरिता नौशाद ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोषियों की पहचान गणपत राम पुत्र फौजाराम और जामताराम पुत्र राहुराम भील, निवासी कूड़ाध्वेचा, के रूप में हुई है। न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी करार दिया। घटना 23 जून 2021 की शाम अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 23 जून 2021 की शाम को हुई थी। कूड़ाध्वेचा गांव की सरहद में स्थित श्मशान भूमि के पास जमीनी विवाद को लेकर दोनों आरोपियों ने अपने कुटुंबी भाई प्रकाश भील पर लाठियों से हमला कर दिया था। हमले में प्रकाश भील गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध किए। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक भारत आर्य तथा परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामनिवास भादू ने पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को हत्या का दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।



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