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होशियारपुर में कुकर्म आरोपी को फांसी:पीड़ित परिवार अदालत के फैसले से संतुष्ट,प्रवासी ने की थी बच्चे की हत्या




होशियारपुर में बहुचर्चित मासूम हरवीर सिंह कत्ल कांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी नानक यादव को फांसी की सजा सुनाई है। पीड़ित परिवार की तरफ से अधिवक्ता अश्वनी कुमार वर्मा ने बिना कोई फीस लिए मामले की मजबूत पैरवी की। फैसले के बाद हरवीर के परिजनों और स्थानीय निवासियों ने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए राहत महसूस की है, वहीं परिवार ने मांग रखी है कि दोषी को फांसी दिए जाते समय उन्हें भी मौके पर मौजूद रहने की अनुमति दी जाए।
आदलत ने सजा का ऐलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की सुरक्षा कारणों और खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए अदालत ने फैसले और सजा का ऐलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दोषी को उसके जुर्म और मिली सजा की जानकारी दी। मामले में पीड़ित पक्ष के वकील एडवोकेट अश्वनी कुमार वर्मा ने बताया कि वे और पीड़ित परिवार पहले दिन से ही आरोपी के लिए केवल मृत्युदंड की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक मासूम के साथ हुई इस भयानक दरिंदगी के लिए फांसी से कम कोई सजा वाजिब नहीं थी। वहीं आरोपी का पक्ष लीगल एड के वकील एच.एस. सैनी द्वारा रखा गया था।
मासूम हरवीर का परिवार बेहद भावुक नजर आया फैसले के बाद मासूम हरवीर का परिवार बेहद भावुक नजर आया। परिजनों ने भावुक होते हुए कहा कि एडवोकेट वर्मा ने बिना एक रुपया लिए और अपने निजी खर्च पर यह पूरी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि जब दोषी को फांसी पर लटकाया जाएगा, तभी उनके मासूम बच्चे की आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। सामाजिक कार्यकर्ताने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस न्याय से जनता का अदालत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की कि एडवोकेट अश्वनी कुमार वर्मा जैसे जनहितैषी और निष्ठावान वकील को विशेष रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। अब पीड़ित परिवार और पूरे इलाके की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत के आदेश के तहत दोषी नानक यादव को फांसी के फंदे पर कब लटकाया जाता है।



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