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पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरित:पूर्णिया नगर निगम ने दो दिवसीय शिविर लगाया, 'सूर्य घर योजना' का डीएम ने किया शुभारंभ




पूर्णिया नगर निगम ने नगर विकास एवं आवास विभाग के दिशा-निर्देश के तहत सम्राट अशोक भवन में दो दिवसीय विशेष माइक्रो क्रेडिट ऋण शिविर का आयोजन किया। शिविर का आयोजन ‘पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ (पीएम स्वनिधि) और ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के अंतर्गत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जिले के फुटपाथ विक्रेताओं और आम नागरिकों को इन सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी अंशुल कुमार, नगर निगम की महापौर विभा कुमारी, उप महापौर पल्लवी गुप्ता, एसबीआई के एलडीएम दिनेश दिनकर और नगर आयुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पीएम स्वनिधि और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने कहा कि यह पहल केवल नगर निगम क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले की सभी नगर पंचायतों और नगर परिषदों में भी इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 2 दिनों तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसके तहत नागरिकों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। 3 किलोवाट (kW) तक के कनेक्शन पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है।
पीएम स्वनिधि योजना महापौर विभा कुमारी ने बताया कि फुटपाथ विक्रेताओं को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए बिना किसी गारंटी के आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें पहली किश्त के रूप में 15,000, दूसरी किश्त में 25,000 और तीसरी किश्त में 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है।
5500 को मिली पहली किश्त पहले चरण में नगर निगम क्षेत्र में लगभग 5,500 फुटपाथ विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि योजना की पहली किश्त का लाभ मिल चुका है। बचे हुए लगभग 4,500 वेंडर्स को भी इस शिविर के माध्यम से योजना से जोड़ा जा रहा है। इस शिविर में SBI की ओर से लाभार्थियों को लगभग 15 लाख का ऋण वितरित किया गया। जबकि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लगभग साढ़े 7 लाख रुपए की राशि का वितरण किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य डीएम ने बताया कि दो दिनों तक चलने वाले इस शिविर में जिले के सभी प्रमुख बैंक एक ही छत के नीचे उपस्थित हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी पात्र फुटपाथ विक्रेताओं को कम से कम पहली किश्त का लाभ सुनिश्चित कराया जाए। जिन लाभार्थियों के कागजात पूरे हैं, उन्हें द्वितीय एवं तृतीय किश्त (₹25,000 व ₹50,000) का वितरण तुरंत कराया जाए।



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