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कटनी जिले के बड़वारा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पठरा के सरपंच अशोक सिंह गौड़ को पद से निलंबित कर दिया गया है। उन पर एक महिला से दुष्कर्म का गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई कटनी एसडीएम और विहित प्राधिकारी प्रमोद चतुर्वेदी ने कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर की है। यह निलंबन मध्यप्रदेश पंचायतराज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 39 के तहत किया गया है। बड़वारा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के 21 जुलाई भेजी गई रिपोर्ट और बड़वारा थाने की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। गंभीर धाराओं में केस दर्ज बड़वारा पुलिस ने आरोपी सरपंच अशोक सिंह गौड़ के खिलाफ अपराध क्रमांक 330/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)एम, 332बी, और 2351(3) के अंतर्गत विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की कानूनी जांच शुरू कर दी है। सूने मकान का फायदा उठाकर किया दुष्कर्म घटना 4 जुलाई को सामने आई थी, जब बड़वारा थाना क्षेत्र की पीड़िता ने महिला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया था कि सरपंच अशोक सिंह गौड़ ने अलग-अलग तारीखों पर उसके सूने मकान का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी सरपंच को भेजा गया जेल शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर आरोपी सरपंच को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी सरपंच को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे जेल भेज दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी ने अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हुए आरोपी सरपंच को निलंबित करने का आदेश जारी किया।
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कटनी में पठरा सरपंच अशोक सिंह सस्पेंड:महिला से रेप के आरोप में जेल गया, एसडीएम ने की कार्रवाई
