1.80 लाख जमा नहीं कराए तो खाली करना होंगे फ्लेट:तीन दिन का दिया समय, नगर निगम हटाएगी अवैध कब्जा; 208 हितग्राहियों ने जमा नहीं कराई राशि




रतलाम नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत डोसीगांव स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में रहने वाले 208 हितग्राहियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर 1.80 लाख रुपए की बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। तय समय में राशि जमा नहीं होने पर 4 अगस्त से फ्लैट खाली कराए जाएंगे और संबंधित लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। 396 फ्लैट हुए थे आवंटित प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी (Affordable Housing in Partnership) घटक के तहत डोसीगांव में स्थित शिवशंकर बस्ती के 396 पात्र हितग्राहियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित किए गए थे। इनमें से 188 हितग्राहियों ने नियमानुसार अपना 2 लाख रुपए का अंशदान जमा कर दिया, जबकि 208 हितग्राहियों ने केवल मार्जिन मनी जमा कराई और पूरी राशि जमा किए बिना ही फ्लैटों पर कब्जा कर लिया। तीन दिन का अंतिम मौका नगर निगम ने नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित हितग्राहियों को तीन दिन के भीतर बकाया 1.80 लाख रुपए जमा करने होंगे। यदि निर्धारित समय सीमा तक भुगतान नहीं किया गया तो 4 अगस्त से फ्लैटों से कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। FIR की भी चेतावनी नगर निगम ने चेतावनी दी है कि भुगतान नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ केवल बेदखली ही नहीं, बल्कि वैधानिक कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। नोटिस जारी होने के बाद डोसीगांव की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहने वाले लोगों में हड़कंप की स्थिति है। कमिश्नर बोले- जिम्मेदारी हितग्राहियों की होगी नगर निगम आयुक्त अनिल भाना ने बताया कि जिन हितग्राहियों ने केवल मार्जिन मनी जमा कर फ्लैटों पर कब्जा किया हुआ है, उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है। यदि वे तीन दिन के भीतर शेष राशि जमा नहीं करते हैं तो निगम फ्लैटों पर कब्जा वापस लेकर नियमानुसार कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में होने वाली पूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित हितग्राहियों की होगी।



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