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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल के तलाक की मंजूरी दे दी है। दोनों ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने और सभी लंबित विवादों को सुलझाने का फैसला किया है। यह मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जब उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने उनकी शादी को भंग करने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान, दंपति ने संयुक्त रूप से एक आवेदन दायर कर आपसी सहमति से तलाक की मांग की थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को तलाक की मंजूरी दी:17 साल पुरानी शादी आपसी सहमति से खत्म, कोर्ट में दी जानकारी
