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यूपी में मदरसे कामिल-फाजिल डिग्री नहीं दे पाएंगे:पुरानी डिग्रियां भी रद्द होंगी, योगी कैबिनेट में कल 21 से अधिक प्रस्ताव मंजूर होंगे




प्रदेश में संचालित मदरसों में कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दी जा सकेगी। वहीं पूर्व में दी गई डिग्री भी सरकार रद्द करेगी। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) अंजुम कादरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित निर्णय के अनुपालन में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में प्रथम संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। मंगलवार को सुबह 9.30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली कैबिनेट बैठक में लखनऊ और नोएडा में यूहब बनाने, शीरा नीति 2026 को मंजूर देने और खरीफ और रबी की फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करने के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार को एजेंडा जारी किया। एजेंडे में 21 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं, मंगलवार को बैठक में कुछ प्रस्ताव और शामिल किए जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 40 हजार करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी ने बताया कि अंजुम कादरी एवं अन्य बनाम भारत सरकार संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2024 को निर्णय देते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनयिम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया जिसमें मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मदरसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम के नियमों के विपरीत उच्च शिक्षा की औपचारिक डिग्री (जैसे फाजिल या कामिल की ऐसी डिग्रियां जो मानक उच्च शिक्षा के दायरे से बाहर हैं) प्रदान नहीं कर सकते हैं। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि मदरसे कामिल या फाजिल की डिग्री नहीं दे सकते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि मदरसों की ओर से पूर्व में दी गई कामिल और फाजिल की डिग्री को भी रद्द किया जाएगा। उधर, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकार ने गत दिनों स्टार्टअप मिशन निदेशालय का गठन करने का निर्णय किया है। उस निदेशालय के अधीन नोएडा और लखनऊ में यू-हब (सरकारी कंपनी ) गठित की जाएगी। आईआईटी कानपुर क नोएडा स्थित सेंटर और आईआईआईटी लखनऊ के परिसर में यूहब स्थापित होगा। इसका मुख्य काम गंभीर स्टार्टअप को सुविधाएं और मार्गदर्शन प्रदान करना है। इसके लिए इस वर्ष 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। आईआईटी कानपुर इक्यूबेशन के निदेशक को तीन साल के लिए निदेशक बनाया गया है। ये हैं प्रमुख एजेंडे भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2026-27 (खरीफ वर्ष 2026 और रबी 2026-27) में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रदेश में लागू करने का प्रस्ताव। बहुउद्देशीय हब विकसित करने के लिए प्रदेश के सात स्थानों पर लोक निर्माण विभाग की ओर से भूमि अधिग्रहित करने के बाद आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतिरत करने का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2026 को लागू करना। समुदाय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और मैसर्स एचसीएल फाउंडेशन नई दिल्ली के बीच हुए एमओयू की अवधि आगामी पांच वर्ष तक बढ़ाना। प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन। उत्तर प्रदेश विमुक्त, घुमंतू, अर्थ-घुमंतू समुदायों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान और कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश घुमन्तू विकास बोर्ड का गठन करना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना -2 के क्रियान्वयन के मार्गदर्शी सिद्धांत में संशोधन और परिवर्धन। जेवर लिंक एक्सप्रेस-जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक वाया बुलंदशहर प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव। इस 6 लेन एक्सप्रेसवे की लंबाई 74.467 किलोमीटर होगी। उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 का पुर:स्थापन करने का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश मजदूर संहिता नियमावली 2026 को लागू करने का प्रस्ताव। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2020 को भारत सरकार से वापस लेने का प्रस्ताव।) सुप्रीम कोर्ट में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) अंजुम कादरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित निर्णय के अनुपालन में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में प्रथम संशोधन का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म (समूह क एवं ख) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2026 लागू करना। लखनऊ एवं नोएडा में यू-हब ( डीप-टेक-हब) की स्थापना के संबंध में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017के तहत मैसर्स आईक्यो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तिथि में शिथिलता देने का प्रस्ताव। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का मार्च 2024 में समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक अनुदान तथा तत्ससंबंधी विनियोग विधेयक। कामिल और फाजिल डिग्री को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है,



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