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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान राज्य सिविल सेवा अपील अधिकरण (रैट) की जोधपुर स्थायी पीठ में रिक्त सदस्य पद पर तत्काल नियुक्ति की जाए। यह निर्देश न्यायिक कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से दिया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, जोधपुर की याचिका पर ये निर्देश जारी किए। 7 सितंबर को होगी अगली सुनवाई अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कोर्ट को बताया कि जोधपुर पीठ के सदस्य असलम मेहर का 31 जुलाई को निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से अधिकरण की कार्यवाही ठप है, जिससे राज्य कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े सैकड़ों मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने इस मामले में जल्द उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। कोर्ट ने रिक्त पद को शीघ्र भरने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को निर्धारित की है।
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तबादलों से जुड़े सैकड़ों मामलों की सुनवाई अटकी:हाईकोर्ट ने 'रैट' जोधपुर पीठ में रिक्त पद तुरंत भरने को कहा, 7 सितंबर को अगली सुनवाई
