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बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को 2013 के रेप केस में दोषी करार दिया है। मई 2021 में सेशंस कोर्ट से बरी होने के बाद राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ अपील की थी। जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जामदार की बेंच ने तीन दिन की अंतिम सुनवाई के बाद 30 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पूरा मामला जानें… नवंबर 2013 में तहलका की एक महिला पत्रकार ने तरुण तेजपाल पर गोवा के ग्रैंड हयात होटल में थिंकफेस्ट इवेंट के दौरान लिफ्ट में रेप का आरोप लगाया था। ईमेल लीक होने के बाद मामला सार्वजनिक हुआ, जिसके बाद तेजपाल ने इस्तीफा दे दिया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2014 में उन्हें जमानत मिली और 2017 में ट्रायल शुरू हुआ। मई 2021 में गोवा की सेशंस कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।
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पूर्व पत्रकार तरुण तेजपाल रेप केस में दोषी:बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 2013 में महिला पत्रकार के साथ लिफ्ट में रेप का मामला
