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फोटो शेयर करने के दोषी को 3 साल की जेल:1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, पॉक्सो कोर्ट ने 2 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला




डीडवाना की पॉक्सो कोर्ट ने सोशल मीडिया पर एक पीड़िता का फोटो शेयर कर उसकी निजता का उल्लंघन करने के मामले में दोषी को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने चीताई निवासी कानाराम जाट को दोषी ठहराते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि यह मामला वर्ष 2024 में पुलिस थाना पीलवा में दर्ज किया गया था। पीड़िता का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने के संबंध में शिकायत मिली थी। पुलिस ने इस ठोस साक्ष्य जुटाते हुए गहन जांच-पड़ताल की।
मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी कानाराम जाट पुत्र सुजाराम जाट, निवासी चीताई, थाना बडू को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे 3 साल के कठोर कारावास और 1,10,000 रुपए के आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं और बच्चों से संबंधित फोटो, वीडियो या अन्य निजी सामग्री को बिना अनुमति सोशल मीडिया पर साझा या वायरल नहीं करें। ऐसा करना एक गंभीर और दण्डनीय अपराध है।



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