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ऊना जिले में फ्लेवरयुक्त धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों के भंडारण, परिवहन, वितरण, आपूर्ति, प्रदर्शन और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने जनस्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। यह आदेश जारी होने की तिथि से 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसमें कानूनी रूप से संशोधन, निरस्तीकरण या अवधि विस्तार न किया जाए। जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और निरीक्षण, जब्ती तथा प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टों पर आधारित है। रिपोर्टों में पाया गया कि कुछ धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों में मेंथॉल सहित फ्लेवरिंग एजेंट, अन्य एडिटिव्स और ह्यूमेक्टेंट्स मौजूद हैं। खुदरा बाजार में आसानी से उपलब्ध है उत्पाद ये तत्व उत्पादों के स्वाद, ठंडक और स्वीकार्यता को बढ़ाकर उनके सेवन को अधिक आकर्षक बनाते हैं। ऐसे उत्पादों की जिले के खुदरा बाजार में आसान उपलब्धता के कारण किशोरों, युवाओं और अन्य संवेदनशील वर्गों में इनके सेवन की आशंका बढ़ रही है। आदेश के अनुसार, ‘कूल लिप फिल्टर टोबैको’ सहित वे सभी फ्लेवरयुक्त धूम्ररहित तंबाकू उत्पाद प्रतिबंधित रहेंगे, जिनका उद्देश्य स्वाद, सुगंध, ठंडक या स्वीकार्यता बढ़ाना है। खुदरा विक्रेताओं, वितरकों को आदेश सभी थोक और खुदरा विक्रेताओं, वितरकों तथा परिवहनकर्ताओं को इन उत्पादों से संबंधित सभी गतिविधियां तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एसपी ऊना, सभी कार्यकारी दंडाधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों को कड़ी निगरानी रखने तथा कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि फ्लेवरयुक्त धूम्ररहित तंबाकू उत्पाद तंबाकू सेवन की शुरुआत को बढ़ावा दे सकते हैं और निकोटीन की लत का कारण बन सकते हैं, जिससे जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
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ऊना में फ्लेवरयुक्त तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध:जिला प्रशासन का जनस्वास्थ्य के मद्देनजर आदेश; 60 दिन तक निर्देश प्रभावी
