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झांसी में शादी का झांसा देकर युवती से रेप करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी निशान सिंह (35) की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अभी उसे जेल में ही रहना होगा। आरोपी निशान सिंह पंजाब के पटियाला जिले के सबदलपुर गांव का रहने वाला है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि शंकर द्विवेदी ने बताया- एक युवती ने पूंछ थाने में केस दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि 21 मई 2026 को आरोपी ने उसे फोन लगाकर अपने साथ चलने को कहा। नहीं जाने पर सुसाइड करने की धमकी दी। इस वजह से युवती उसके साथ चली गई। आरोपी पीड़िता को ग्वालियर होते हुए उज्जैन ले गया। वहां से चंडीगढ़ गए और फिर मोहाली में किराए का कमरा लेकर अपने साथ रखा। शादी का झांसा देकर पीड़िता से जबरन रेप किया। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया था। 16 जून से आरोपी जेल में बंद है। अब उसने जमानत याचिका दायर की थी। न्यायालय संख्या-4 के अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार जाटव ने सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।
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झांसी में रेप के आरोपी की जमानत याचिका खारिज:शादी का झांसी देकर युवती से रेप किया था, डेढ़ महीने से जेल में बंद है
