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जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए 350 करोड़ रुपए की यूनिफॉर्म खरीदी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की पीठ ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। पाठ्यपुस्तक निगम ने इस खरीदी के लिए खुला टेंडर निकाला था। 3 संगठनों ने कोर्ट में दलील दी
अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग पावरलूम बुनकर संघ सहित 3 संगठनों ने कोर्ट में दलील दी कि पाठ्यपुस्तक निगम ने मप्न भंडार क्क्रय नियम-2023 का खुला उल्लंघन किया है। इससे प्रदेश के पावरलूम और स्पिनिंग मिलों से जुड़े 2 लाख बुनकर परिवारों की आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। उपक्रमों से सीधी खरीदी का नियम
भंडार क्रय नियम 2023 के तहत राज्य उपक्रमों से सीधी खरीदी का नियम है। जिसमें हथकरघा बुनकरों, समितियों, महिला समूहों और स्थानीय सहकारी संस्थाओं से कपड़े व उससे बने उत्पादों की खरीदी अनिवार्य है।
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350 करोड़ की यूनिफॉर्म खरीदी पर अंतरिम रोक:जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले से एमपी में 2 लाख बुनकर परिवारों पर पड़ेगा असर
