चंडीगढ़ | पंजाब में शिक्षकों के तबादलों को लेकर मचा बवाल कानूनी मोड़ पर है। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के तबादलों से जुड़े 124 मामलों को बेहद गंभीरता से लिया है और पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग की लचर कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सीधे शिक्षा सचिव को तलब कर लिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि तबादला नीति 2019 के तहत दायर याचिकाओं पर शिक्षा विभाग ने अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। कोर्ट के सामने यह बात भी आई कि विभाग के अधिकारियों ने याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट को पहले जारी किए गए अपने ही आदेशों की जानकारी तक नहीं दी, जो न्यायिक प्रक्रिया में एक बड़ी चूक मानी जाती है। शिक्षकों का आरोप है कि विभाग मनमाने ढंग से तबादले कर रहा है और 2019 की ट्रांसफर पॉलिसी का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। वे आदेशों पर रोक की मांग कर रहे हैं।
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तबादला नीति पर सवाल: स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव तलब
